Thursday, January 13, 2022

प्लाट की रजिस्ट्री में हुई गलती को कैसे सुधारे(How to improve clerical mistake in sell deed





दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी न कभी तो भूमि /प्लाट तो खरीदता ही है लेकिन क्या आप जानते है कि यदि बैनामा करवाते समय यदि कोई तथ्य भूलवश छूट जाता है या गलत अंकित हो जाता है तो वह बैनामा तथ्य हीन हो जाता है जैसे गाटा संख्या चौहद्दी आदि तो उस भूल को दोबारा से कैसे ठीक करावे आइए आज हम आपको बताते हैं  वो प्रोसिडिंग जिससे आप इस भूल को दुरुस्त कर पावे और आपका बैनामा विधि सम्मत हो जावे:
  1.  विक्रय विलेख या प्लाट की रजिस्ट्री में हुई गलती को सुधार कराने के लिए सबसे पहले आपको वही विक्रेता जिससे आपको प्लाट विक्रय किया था तथा वही क्रेता जिसने प्लाट खरीदा था एवं दो गवाहों की आवश्यकता होगी।
  2.  अब आप ₹220 का स्टांप लेकर उसमें भूलवश छूटे हुए तत्सम को अंकित करा कर तथा पूर्व में हुए विक्रय पत्र का रजिस्ट्रीकृत क्रमांक व दिनांक डालकर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होग।
  3. अब समस्त कागजात लेकर निबंधक/उपनिबंधककार्यालय में जमा करेंगे और निबंधक/उपनिबंधक उस शुद्धि पत्र पर आपके और विक्रेता के बयान तथा गवाहों के बयान लेकर उक्त शुद्धि पत्र का पंजीयन कर लेगा 
                  इस प्रकार से पूर्व में हुई विक्रय पत्र में भूल/गलतअंकन का सुधार विधि सम्मत हो जाएगा और उक्त शुद्धि पत्र हमेशा पूर्व में किए गए विक्रय पत्र के साथ पढ़ा जाएगा।

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