Wednesday, January 19, 2022

चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य deposition of medical witness (sec 291 crpc)



  1. अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनु प्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया ,सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा साक्षी का अभिशाप इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारणीय अन्य कार्रवाई में साथ में दिया जा सकेगा यद्यपि अभी साक्षी को साक्ष्य के तौर पर नहीं बुलाया गया है।
  2. यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को समन कर सकता है और उसके अभिसाक्षी की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है और अभियोजन अभियुक्त के आवेदन  पर वैसा करेगा।
Sec 291 A: मजिस्ट्रेट की शिनाख्त  रिपोर्ट

  1. कोई दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संपत्ति की बाबत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्वहस्ताक्षरित शिनाख्त जांच रिपोर्ट होनी तात्पर्यरिक है इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारणीय अन्य कार्यवाही के सबूत के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती सकेगी यद्धपि ऐसे मजिस्ट्रेट को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा परंतु जहां ऐसी रिपोर्ट में ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति का विवरण है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 धारा 32 धारा 33 धारा 155 या धारा 157 के उपबंध लागू होते हैं वहां ऐसा विवरण इस उप धारा के अधीन उन धाराओं के उपबंधुओं के अनुसार के  प्रयोग में नहीं लाया जाएगा
  2. यदि न्यायालय ठीक समझता है तो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन और उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा और करेगा।

No comments: