Monday, January 10, 2022

अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता




भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं सम्मान और न्याय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है किंतु कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को अपने हक व न्याय से वंचित रहना पड़ता है लोगों तक कानून की पहुंच बड़े और उन्हें नैतिक न्याय मिले इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में यह प्रावधान किया गया है कि जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर  प्लीडर उपलब्ध कराता है